खबर - राजकुमार चोटिया
सुजानगढ़ - दुष्कर्म के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता ने 5 फरवरी 15 को बीदासर थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाकर मुकेश पुत्र देबूराम नायक निवासी न्यामा हाल बडाबर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिस पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान करवाये गये। जिस पर न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश मेडीकल रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान के आधार पर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टी नहीं होना पाते हुए आरोपी मुकेश को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट निर्मल कुमार सिंगोदिया ने की।
सुजानगढ़ - दुष्कर्म के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता ने 5 फरवरी 15 को बीदासर थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाकर मुकेश पुत्र देबूराम नायक निवासी न्यामा हाल बडाबर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिस पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान करवाये गये। जिस पर न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश मेडीकल रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान के आधार पर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टी नहीं होना पाते हुए आरोपी मुकेश को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट निर्मल कुमार सिंगोदिया ने की।