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गैर सरकारी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की करे पालना

प्रतापगढ़ -  जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रतापगढ़  कैलाशचन्द्र जोशी नें जिले के सभी गैर सरकारी विद्यालयों को आदेशित किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों मे 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट पर विद्यार्थियो को प्रवेश देने हेतु अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करे एवम् अभिभावकों को आरटीई पोर्टल/एप के माध्यम से प्रवेश प्रकिया समझाकर आवेदन फार्म भरवावे। जिले के समस्त गैर सरकारी विद्यालय राजस्थान विद्यालय फीस का अधिनियम 2016,2017 के अनुसार विद्यालय की फीस का निर्धारण दिनांक 30.06.2017 तक कर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सबंधित ब्लाॅक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। समस्त गैर सरकारी विद्यालय अभिभावको को पुस्तकें, युनिफार्म, जूते, टाई एवं अन्य विद्यालय सामग्री किसी विशेष दुकान एवं विद्यालय परिसर में खरीदने एवं बेचने हेतु दबाव नही डालें। उक्त सभी कार्याे की अवहेलना/शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की कार्यावाही प्रारम्भ की जावेगी जिसके लिए संबंधित संस्था जिम्मेदार होगी। जिले के समस्त ब्लाॅक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं पंचायत पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (च्म्म्व्) अपने परिक्षेत्र मे आने वाले समस्त गैर सरकारी विद्यालयों की माॅनिटरिंग करें।