खबर - पियूष शर्मा
चूरू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट के निर्णय एवं ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 की पालना में स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना अन्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू करने के लिए प्रत्येक दुकान पर दुकानदार द्वारा दो तरह के कचरा पात्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक दुकानदार को आवश्यक रूप से अपनी दुकान पर हरे रंग का कचरा पात्र गीले कचरे के लिए एवं नीले रंग का कचरा पात्र सूखे कचरे के लिए रखना होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाकायदा नगर परिषद में टीम का गठन कर दिया गया है जो शीघ्र ही शहर का राउंड लेकर कचरा पात्रों की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान दुकानों पर कचरा पात्र नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूली जाएगी एवं दुकान को सीज करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। उन्हाेंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक महीने का यूजर चार्ज जो कि अप्रेल 2019 से प्रभावी हो गया है, भी जमा कराना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि यूजर चार्ज की राशि नगर परिषद कार्यालय में कार्य दिवस के दौरान जमा करावाया जाना अनिवार्य है। साथ ही यूजर चार्ज की राशि वसूलने के लिये नगरपरिषद द्वारा टीम का गठन भी कर दिया गया है, जो दुकान-दुकान, घर-घर यूूजर चार्ज की राशि एकत्र करेगी। नगरपरिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने आम नागरिकों से इस कार्य के लिये नगरपरिषद एवं पूरी टीम का सहयोग करने की अपेक्षा की है।
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